ड्यूटी पर ढिलाई नहीं, वर्दी नियमों को लेकर बिहार पुलिस सख्त

News Desk: बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को वर्दी से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करने का...

bihar police

News Desk: बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को वर्दी से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. मुख्यालय के अनुसार, वर्दी की गरिमा बनाए रखना हर कर्मी की जिम्मेदारी है और इसके लिए पुलिस मैनुअल में पहले से स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

आभूषण और चेन पहनने पर रोक

निर्देशों के तहत वर्दी के ऊपर किसी भी प्रकार का आभूषण या चेन पहनना प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही, बाल छोटे और सुसज्जित रखने तथा दाढ़ी बनाने वाले कर्मियों को साफ-सुथरा रहना अनिवार्य होगा.

जाति चिह्न और चेहरे पर लेप पर प्रतिबंध

मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि वर्दी में रहते हुए कोई भी कर्मी जाति से जुड़े चिह्न या चेहरे पर किसी प्रकार का लेप या निशान नहीं लगाएगा. सामान्य स्थिति में ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य रहेगा.

सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लिए अलग नियम

सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के कर्मियों को बिना विशेष आदेश के वर्दी में ड्यूटी करने की अनुमति नहीं होगी. यह नियम उनके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है.

सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन जरूरी

वर्दी में रहते हुए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या पान खाने पर सख्त रोक लगाई गई है, ताकि पुलिस की पेशेवर छवि बनी रहे.

यह भी पढ़ें: मायके जाने की जिद पर पति ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, शव के पास ही रातभर सोता रहा आरोपी

आधी वर्दी और मिश्रित पहनावे पर रोक

मुख्यालय ने आधी वर्दी या सादे कपड़ों के साथ वर्दी का मिश्रण पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया है. यातायात ड्यूटी में लगे कर्मियों को वर्दी के साथ छाता इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी.

सोशल मीडिया अफवाहों पर सफाई

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि वर्दी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरें भ्रामक हैं. यह कोई नया आदेश नहीं, बल्कि पहले से लागू नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जारी निर्देश है.

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *