NewsWave Desk : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाने की सीबीआई CBI की मांग भी अस्वीकार की है. इस मामले में सीबीआई CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. जिसमें लालू यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में जमानत दी गई थी. सीबीआई CBI ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा छह महीने में हो मामले का निपटारा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छह महीने के भीतर ही अपील का निपटारा किया जायें. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि मामले में उठाए गए कानूनी सवालों को फिलहाल खुला रखा गया है. जिससे भविष्य में भी इन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है.
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