Ranchi: नामकुम इलाके में हुई भूमि की खरीद-बिक्री और अंचल के दस्तावेजों में हेरफेर की जांच ACB ने शुरू कर दी है और इस मामले में अधिकारियो के विरुद्ध PE (प्रारंभिक जांच) की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है. शुक्रवार को यह जानकारी ACB की ओर से हाईकोर्ट को दी गई है. इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले थोमस साइमन साइरिल हंस की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले अंचल के अधिकारीयों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच कर ली गई है.
जस्टिस राजेश शंकर ने मामले की सुनवाई की
दरअसल, 4 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने नामकुम अंचल के एक दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) से जुड़े मामले में मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ACB को पूरे केस की जांच का आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई हुई. जिस भूमि को लेकर मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा है वह नामकुम अंचल के डुंडु इलाके में स्थित है.
