Ranchi : धनबाद के जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आज दिनभर चली लंबी बहस में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा. वहीं सीबीआई की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया अनिल कुमार ने पुरजोर विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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28 जुलाई 2021 को घटना को दिया गया था अंजाम
धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी. सीसीटीवी फुटेज में घटना जानबूझकर की गई प्रतीत हुई, जिसके बाद सीबीआई ने जांच की और राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को गिरफ्तार किया. सीबीआई की विशेष अदालत में एक साल मामला चलने के बाद 6 अगस्त 2022 को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई. दोनों आरोपियों को हत्या एवं साक्ष्य छुपाने में दोषी पाया गया था.
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