Ranchi/Delhi: झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और इस पूरे मामले में झारखंड में सलाहकार नियुक्त किए गए घोटाले के मास्टर माइंड अरुण पति त्रिपाठी को झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.
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16 अप्रैल को खारिज हुई थी याचिका
अरुण पति त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने 16 अप्रैल को खारिज की थी. इस मामले में विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है.
