चुनाव आयोग का नया नियम : वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिये माता पिता की SIR डिटेल देनी होगी

NewsWave Desk : देश भर में एसआईआर SIR प्रक्रिया चल रही है. कुछ राज्यों में ये पूरी भी हो गयी है. इसी...

चुनाव आयोग

NewsWave Desk : देश भर में एसआईआर SIR प्रक्रिया चल रही है. कुछ राज्यों में ये पूरी भी हो गयी है. इसी बीच निर्वाचन आयोग ने नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए नए आवेदकों को पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR प्रक्रिया के दौरान अपने माता-पिता की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी. अधिकारियों के अनुसार ये शर्त फॉर्म 6 में जोड़ी गई है. इस फॉर्म का इस्तेमाल पहली बार वोट देने वाले लोग करते है. हालांकि गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए फॉर्म में औपचारिक रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है. चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार
यह घोषणा प्रशासनिक निर्देशों के जरिए लागू की गई है और ऑनलाइन सबमिशन के लिए जरूरी कर दी गई है.

नयी घोषणा में चुनना होगा विकल्प

पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 के भाग j और k के बीच नई घोषणा में आवेदकों से 3 में से 1 विकल्प चुनने के लिए कहा गया है कि क्या उनका अपना नाम पिछली एसआईआर SIR वोटर लिस्ट में था, क्या उनके माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी का नाम पिछली एसआईआर लिस्ट में था, या फिर आवेदक और उनके माता-पिता में से किसी का भी नाम पिछली लिस्ट में नहीं था. अधिकारियों ने बताया कि यह घोषणा बिहार में हुए एसआईआर SIR के दौरान लागू किया गया था. तब जिन राज्यों में एसआईआर SIR हुई, वहां इसे शामिल कर लिया गया. फिलहाल पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में एसआईआर अभियान पूरा हो चुका है और अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ये अभी चल रहा है.

 

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