पोते की हत्या के आरोपी दादी को सश्रम आजीवन कारावास

Koderma: दादी द्वारा अपने ही पोते की हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय...

Koderma: दादी द्वारा अपने ही पोते की हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी दादी रेखा देवी (53 वर्ष), पति मनोज यादव, निवासी गझंडी, जिला कोडरमा को हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

वर्ष 2025 का है मामला

मामला वर्ष 2025 का है. इसे लेकर मृतक की मां पूनम देवी ने तिलैया थाना में थाना कांड संख्या 123/2025 दर्ज कराया था. थाना को दिए गए आवेदन में पूनम देवी ने अपनी सास, ससुर एवं अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की थी.

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हत्या की धमकी देने का भी लगाया था आरोप

आवेदन के अनुसार, होली के दौरान पूनम देवी के पति अरविंद कुमार ने शराब के नशे में अपनी सौतेली मां के साथ मारपीट की थी और गला दबाने का प्रयास किया था. इसके बाद सास रेखा देवी एवं ससुर मनोज यादव ने उसके बेटे की हत्या करने की धमकी दी थी.

बताया गया कि अरविंद कुमार, मनोज यादव की पहली पत्नी का पुत्र था, जबकि रेखा देवी उनकी दूसरी पत्नी थीं. मनोज यादव की पहली पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था. पुलिस के समक्ष रेखा देवी ने कपड़ा टांगने वाली रस्सी से बच्चे का गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी.

आठ गवाहों का कराया गया परीक्षण

अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया. इस दौरान कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया. सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया.

वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वचन देवनाथ आर्या ने अपनी दलीलें पेश कीं. अदालत ने सभी गवाहों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई और जुर्माना लगाया.

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