Palamu: झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा ने परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है. जारी आदेश के अनुसार 19 अप्रैल 2026 को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी.
परीक्षा दो पालियों में होगी. पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक निर्धारित की गई है.
100 मीटर दायरे में सख्त प्रतिबंध लागू
आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को घातक हथियार जैसे लाठी (बुजुर्ग एवं दिव्यांग को छोड़कर), गड़ासा, छुरा या अन्य हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी, हालांकि दाह-संस्कार, धार्मिक और शादी-विवाह के जुलूस इस दायरे से मुक्त रहेंगे.
इसके अलावा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास केवल प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, वीक्षक, परीक्षार्थी और पुलिस बल को ही प्रवेश की अनुमति होगी.
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फोटो कॉपी दुकानें बंद, चिट-पर्ची पर सख्त नजर
परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की मटरगश्ती, चिट-पर्ची या प्रश्नपत्र के वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी. साथ ही सभी फोटोस्टेट (फोटो कॉपी) की दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
