Ranchi : चतरा के इटखोरी में नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री चलाने वाले सरगना अभिषेक कुमार राणा की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. मामला न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने खारिज की है. अदालत ने कहा कि मामला लोगों के सेहत से जुड़ा है और ऐसे मामलों में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
बताते चले कि 24 जनवरी 2026 को चतरा पुलिस ने यह खुलासा किया था कि इटखोरी थाना क्षेत्र के गुल्ली पार गढ़ा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री संचालित किया जा रहा था. जहां छापेमारी के दौरान गुल्ली से चौपारण की ओर जा रही अवैध अंग्रेजी शराब लदी गाड़ी जब्त हुई थी. मौके से अवैध शराब ले जाने वाले छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों में सरगना अभिषेक कुमार राणा (25), नितेश यादव (25), संजय कुमार यादव (22), शौर्य कुमार दांगी (19), सतीश कुमार रजक (21) और टिंकू रविदास (25) शामिल थे. उनकी निशानदेही पर शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले ढक्कन, स्टीकर, खाली बोतलें, प्लास्टिक ड्रम, तरल पदार्थ समेत अन्य सामग्री बरामद की गई. जिससे अवैध मिनी शराब फैक्ट्री के संचालन का खुलासा हुआ था. डीएसपी ने बताया था कि जब्त शराब में सिग्नेचर, आइकोनिक व्हाइट, ब्लेंडर्स प्राइड, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंजर सहित विभिन्न ब्रांड शामिल हैं.
