Ranchi: प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने इंटर की छात्रा से गैंगरेप के दोषी ड्राइवर दीपक कुमार महतो और खलासी छोटू को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
क्या है पूरा मामला?
इंटर की छात्रा को रांची से डालटेनगंज जाना था. उसने रातू रोड पर एक बोलेरो सवारी गाड़ी को हाथ देकर रुकवाया, जिसमें पहले से कई सवारी बैठे थे. सभी सवारी के उतर जाने के बाद छात्रा को डालटेनगंज छोड़ देने की बात ड्राइवर और खलासी ने कही. रात्रि 10 बजे के बाद ड्राइवर और खलासी दोनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता ने रांची सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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