लोहरदगा: झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

Lohardaga: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा–2024 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला...

Lohardaga: District administration on alert for Jharkhand Regional Worker Competition Examination, Section 163 implemented within 100 meters of examination centers

Lohardaga: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा–2024 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. अनुमंडल दंडाधिकारी अमित कुमार ने परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. परीक्षा 19 जुलाई को सुबह 7:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक विभिन्न पालियों में आयोजित होगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर-शराबा, भीड़भाड़ अथवा अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिल सके.

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जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्र

लोहरदगा जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें केजीबीवी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुजरा, एमवीडीएवी पब्लिक स्कूल, बलदेव साहू महाविद्यालय, शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, ग्रेटर त्रिवेणी पब्लिक स्कूल सेन्हा, संत स्तानिसलास उच्च विद्यालय, संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय नदिया हिंदू, लिवेन्स एकेडमी, उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका मध्य एवं उच्च विद्यालय, कस्तूरबा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बालिका, राजकीयकृत +2 चुन्नीलाल उच्च विद्यालय, लुथरन उच्च विद्यालय, मधुसूदन लाल अग्रवाल इंटर महिला कॉलेज, राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय तथा मंजूरमति उच्च विद्यालय शामिल हैं. अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध सरकारी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी या अन्य घातक वस्तु लेकर आने-जाने पर रोक रहेगी. केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को इससे छूट दी गई है.

प्रशासन की अपील- परीक्षा संचालन में करें सहयोग

परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे एवं अन्य तेज आवाज वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही अनावश्यक आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है. प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास पान मसाला, गुटखा, तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री एवं सेवन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. इसके अतिरिक्त परीक्षार्थियों के अभिभावकों एवं रिश्तेदारों को परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर रुकने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने सभी अभिभावकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे निर्धारित दूरी का पालन करें और परीक्षा संचालन में सहयोग दें. जिला प्रशासन ने कहा है कि निषेधाज्ञा केवल 19 जुलाई 2026 को परीक्षा दिवस के दौरान प्रभावी रहेगी. सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने तथा आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षा सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके.

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